MP Kanya Vivah Yojana मध्य प्रदेश में कन्याओं के विवाह के लिए ₹51000 की राशि सरकार द्वारा दी जा रही है आज ही आवेदन करें
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें से एक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इस योजना के अंतर्गत कन्याओं के विवाह के रूप में मिलने वाले उपहार राशि 51000हजार रुपए सरकार द्वारा दी जाती है इस योजनाओं में आवेदन फॉर्म कैसे भरें इसके लिए पात्रता क्या निर्धारित की गई है इस समस्त जानकारी आप नीचे देख सकते हैं
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश
कि योजना के अंतर्गत वह कन्याओं के विवाह के रूप में मिलने वाले उपहार राशि 51000 हजार रुपए सरकार द्वारा दी जाती है कि योजना के लाभ लेने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष होनी अनिवार्य है
इस योजना का उद्देश्य है प्रदेश में रहने वाली समस्त सभी कन्याओं एवं विधवा कल्याणी बहनों को विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जिससे वह किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश की मूल निवासी कन्याओं को और विधवाओं को दिया जाता है इसलिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से सहायता देना है
MP Kanya Vivah Yojana के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन बधू को मिलने वाली राशि 49000 का पेमेंट चेक एवं सामूहिक विवाह आयोजित करता निकाय को प्रति कन्या के मान से ₹6000 की राशि दी जाती है कुल मिलाकर इस योजना में कन्याओं को या कल्याणी विवाह महिलाओं को इस योजना का लाभ के रूप में क्या बना है 51000 रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जाती है
मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए वर /वधु के अभीभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए
- वधू द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो
- एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो MP Kanya Vivah Yojana
- योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए
- वर की आयु 21 वर्ष और वधु आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है MP Kanya Vivah Yojana
- आधार कार्ड(वर/वधु दोनों)
- समग्र आईडी
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड इत्यादि
कन्या विवाह योजना के अंतर्गत फॉर्म कैसे भरे
इस योजना का आवेदन फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं
- आवेदन कर्ता को सबसे पहले जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा इसके मापदंड को देखा जाएगा
- इसके बाद आवेदन करता के आवेदन पत्रों की जांच करी जाएगीMP Kanya Vivah Yojana
- इसके बाद सामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिन पहले सूचित किया जाएगा
- इस योजना में लाभ लेने के लिए पात्र पाए गए
- जोड़े को स्वीकृति और अपात्र पाए गए जोड़े को अस्वीकृति आदेश पोर्टल पर जनरेट किया जाएगा
- जो पात्र हैं उनके लिए विवाह पोर्टल पर आदेश जनरेट किया जाएगा
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